मुजफ्फरनगर । गिरोह बनाकर रास्ते चलते लोगों को लूटने वाले गिरोह के सरगना मोनू उर्फ कोकीन को गैंगेस्टर में सात वर्ष की सज़ा व दस हज़ार का जुर्माना किया गया है।
वर्ष 2011 में गिरोह बनाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के सरगना मोनू उर्फ कोकीन को गैंगेस्टर अधिनियम में दोषी पाते हुए वसात वर्ष की सज़ा व दस हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत गैंगेस्टर के जज राधेय श्याम यादव की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार आरोपी मोनू उर्फ कोकीन ने अपने दो और साथियों के साथ गिरोह बनाकर खतौली व फुगाना थाना इलाके में लूट की घटनाएं किए जाने के बाद फुगाना थाने के तत्काली थाना प्रभारी कुँवरपाल ने मोनू उर्फ कोकीन सहित तीन के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की थी। इसमें एक अभियुक्त को पहले ही सज़ा हो चुकी है जबकि एक फरार है।
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