शनिवार, 30 अक्तूबर 2021

अपहरण के मामले में 21 साल बाद सात आरोपियों को सजा व जुर्माना


मुज़फ्फरनगर।  21 साल पहले हुए आस मोहम्मद अपहरण कांड में 7 आरोपियों को 5 वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है। 1999 में ग्राम धनेड़ा थाना सिखेड़ा में यह घटना हुई थी। 

गत 1999 में थाना सिखेड़ा के ग्राम धनेड़ा में नलकूप पर सिचाई करने गए आस मोहम्मद का नो बदमाशों ने फिरौती के लिए अपहरण के मामले में आरोपी कय्यूम, सुनील, साजिद, इरफान, असलम, महफूज़ व ज़ाहिद को 5 वर्ष की सज़ा व 5,5 हज़ार का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट 3 अनिल कुमार की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से ऐडीजीसी कमल कांत ने पैरवी की। अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 1999 को थाना सिखेड़ा के ग्राम धनेड़ा में नल कूप पर सिंचाई करने गए नवाब, उसका भतीजा आस मोहम्मद नोकर छोटू अपने नलकूप पर थे। नौ बदमाशों ने धावा बोलकर आस मोहम्मद का अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओ में एक गांव का मासूम भी था  बाद में अपहृत को छोड दिया था। घटना के संबंध में अपहृत के पिता इंतज़ार ने रिपॉर्ट दर्ज  कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सुनवाई के चलते दो आरोपियों मासूम व राशिद की मौत हो गई। सात आरोपियों को सज़ा सुनाई गई ।

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