मंगलवार, 14 सितंबर 2021

लुटेरे को चार साल की सजा और जुर्माना


मुजफ्फरनगर । महिलाओं से गले से चेन लूटने के 3 मामलों में आरोपी को दो वर्ष दस माह की  प्रतेक में सज़ा व 12 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। इसी आरोपी को एक व्यक्ति से 41 हज़ार रुपये लूटने पर दो वर्ष दस माह की सज़ा  4 हज़ार का जुर्माना किया गया है।

मुज़फ्फरनगर में गत 2018 में थाना नईमंडी इलाके में नवीन मंडी के निकट ,भोपा रोड़ व बिंदल वाली गली में महिलाओं से गले की चेन लूटने  व एक व्यक्ति सतबीर सिंह से बैंक से निकाल कर ले जाते समय भोपा रोड पर 41 हज़ार रुपये लूटने की चार घटनाओं में आरोपी शाहनवाज़ को हर मामले में दो वर्ष दस माह की कठोर कारावास व  16 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। आरोपी घटना के बाद से जेल में है। मामले की सुनवाई एसीजेएम  प्रथम प्रशान्त कुमार सिंह की कोर्ट में चली। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी रामावतार सिंह ने पैरवी की। 

अभियोजन की कहानी के अनुसार  थाना नई मंडी पुलिस ने 2018 को नवंबर दिसम्बर में महिलाओं से गले की चेन लूटने की घटनाएं हुई थीं। इसमें से एक वकील मनमोहन बत्रा की पत्नी से चेन लूट की घटना भी शामिल है। पुलिस ने अभियुक्त शहज़ाद को गिरफ्तार कर लूटा समान बरामद किया था। आरोपी को 392 /411 में 4 मामले दर्ज कर जेल भेज था। आरोपी तभी से जेल में है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों का एक साथ 4 का निस्तारण  महिला शक्तिकरण के अभियान के रूप में माना जा रहा है।

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