बुधवार, 28 जुलाई 2021

ग्राम पंचायतों में होगी ग्राम सचिवालय की स्थापना


मुजफ्फरनगर। मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, के द्वारा ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना एवं ग्राम पंचायत में कार्य प्रणाली को प्रभावी तथा पारदर्शी बनाये जाने हेतु पंचायत सहायक/एकाउण्टेण्ट कम डाटा इण्ट्री आपरेटर का चयन किया जायेगा।

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि आवेदन पत्र सादे कागज पर शैक्षिक अर्हता, आयु एवं जाति सम्बन्धी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे। पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट- कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी। पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट- कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर के लिए न्यूनतम आयु चयन की वर्ष की 01 जुलाई को 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर के लिए अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होगा।

उन्होने बताया कि आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि पंचायत राज अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित है, उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जायेगा अर्थात् जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के आरक्षित है, उनमें अनुसूचित जाति का, जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जनजाति के आरक्षित है, वहां अनुसूचित जनजाति का तथा जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जाति महिला, पिछडी जाति महिला व महिला के आरक्षित है, वहां उस श्रेणी की महिला अभ्यर्थी चयनित कर पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर नियुक्त किया जाएगा।

उन्होने बताया कि संविदा पर अपनी सेवाएं ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने वाले पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर को ग्राम पंचायत द्वारा उसकी सेवाओं के बदले में रू0 6000/- प्रतिमाह का भुगतान किया जायेगा। उक्त धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग की धनराशि, ग्राम निधि तथा अन्य योजनान्तर्गत उपलब्ध प्रशासनिक मद हेतु अनुमन्य धनराशि से किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति, जो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव का सम्बन्धी है, पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर के रूप में नही रखा जा सकेगा। सम्बन्धियों का तात्पर्य पिता, दादा, श्वसुर (पितृ अथवा मातृ सम्बन्धी) पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्र-वधु, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, माँ से है।

उन्होने बताया कि पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर के चयन प्रकिया हेतु शासन स्तर से समय सारिणी जारी कर दी गई है। उन्होने बताया कि 30 जुलाई से 1 अगस्त तक ग्रामपंचायत द्वारा पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट कम डाटा, ग्राम  इन्ट्री आपरेटर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना, ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट एवं मुनादी द्वारा करायी जायेगी। 2 अगस्त से 17 अगस्त तक जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खण्ड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जायेगें। 18 अगस्त से 23 अगस्त तक जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खण्ड कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को सम्बन्धित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जायेगा।

उन्होने बताया कि 24 अगस्त से 31 अगस्त तक ग्राम पंचायत में प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेष्ठता सूची (मेरिटलिस्ट) तैयार करना एवं ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना एवं समिति द्वारा अनुमोदित श्रेष्ठता सूची को जिला स्तरीय समिति के विचारार्थ समिति के सदस्य सचिव (जिला पंचायत राज अधिकारी) को उपलब्ध कराया जायेगा। 1सितम्बर से 7 सितम्बर तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण एवं संस्तुति की जायेगी तथा 8 सितम्बर से 10 सितम्बर तक ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।

       उन्होने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थी सादे कागज पर शैक्षिक अर्हता, आयु एवं जाति संबंधी प्रमाण पत्र के साथ 02 अगस्त, 2021 से 17 अगस्त, 2021 के मध्य जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, मुजफ्फरनगर, सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत के कार्यालय में जमा किये जा सकेगे।

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