मंगलवार, 22 जून 2021

जिले की अदालतों में अब होगी सख्ती

मुजफ्फरनगर। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  सलोनी रस्तोगी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जनपद में सभी न्यायालयों व ट्रिबुयनल को खोलने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होने बताया कि न्यायालयों में साक्ष्य अंकित करने के अतिरिक्त सभी न्यायिक कार्य किये जायेगें। साक्ष्य अंकित कराने के लिए जनपद न्यायाधीश की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। उन्होने बताया कि न्यायालय में केवल उन्ही अधिवक्ताओं का प्रवेश होगा जिनका मामला सुनवाई हेतु नियत हो।

उन्होने बताया कि वादकारियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। वादकारियों का प्रवेश नियत मामलों में साक्ष्य अंकित होने की दशा में केवल जनपद न्यायाधीश की पूर्व अनुमति से ही हो सकेगा। न्यायालय परिसर का पूर्ण सैनेटाइजेशन न्यायालय खुलने की पूर्व शर्त है जिसके लिये जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया है। न्यायालय परिसर में कडाई से माॅस्क लगाना होगा तथा उचित सामाजिक दूरी का पालन किया जायेगा। विचाराधीन बन्दियों के मामलों की सुनवाई वीडियां कान्फे्रसिंग के माध्यम से होगी। न्यायालय में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की प्रवेश से पूर्व थर्मल स्कैनिंग की जायेगी। कोविड 19 के समबन्ध में सरकार व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाये।

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