बुधवार, 30 जून 2021

अल्पसंख्यक युवाओं को सस्ते ब्याज पर मिलेगा कर्ज


मुजफ्फरनगर । राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एंव वित्त निगम टर्मलोन योजना के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। 

मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव ने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, पारसी एंव जैन) के बेराजगार युवक एंव युवतियों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एंव वित्त निगम टर्मलोन योजना के अन्तर्गत न्यूनतम रू0 1.00 लाख व अधिकतम रू0 20.00 तक की परियोजनाओं यथा एग्रीकल्चर एण्ड एलाईड, टेक्निकल ट्रेडस, स्माल बिजनेस, आर्टिजन एंव ट्रांसपोर्ट एण्ड सर्विस सेक्टर हेतु 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इसी क्रम में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एंव वित्त निगम दिल्ली द्वारा संचालित ’नई रोशनी’, सीखों और कमाओं एंव कौशल से कुशलता’ के प्रशिक्षणार्थियों को ’’विरासत योजना’’ के अन्तर्गत दस्तकारों की नकदी जरूरतों और उपकरण/औजार/मशीनरी की खरीद के लिये रू0 10.00 लाख तक का ऋण, पुरूष दस्तकार को 5 प्रतिशत एंव महिला दस्तकार को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जायेगा।

पात्रता की शर्ते

1-लाभार्थी अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, पारसी एंव जैन) वर्ग का हो।

2-लाभार्थी उ0प्र0 का मूल निवासी हो। सम्बधित तहसील द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र।

3-लाभार्थी की पारिवरिक आय शहरी क्षेत्रों में रू0 1,20,000/-व ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 98000/-वार्षिक से अधिक न हो । सम्बधित तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र

4-लाभार्थी का योजना के संचालन एंव राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एंव वित्त निगम के ऋण की वापसी हेतु आधार सीडेड बैंक एकाउन्ट होना आवश्यक है।

5-आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।

6-निगम की मार्जिन मनी/टर्मलोन योजना में इससे पूर्व लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्ति इसके पात्र नही होंगे।

7-शैक्षिक/तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र।

8-रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।

  अतः इच्छुक युवक/युवतियां किसी भी कार्यदिवस में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी 309 तृतीय तल विकास भवन मुजफ्फरनगर के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर समस्त औपचारिकताओं सहित अन्तिम तिथि 20 जुलाई 2021 तक जमा करा दें। अन्तिम तिथि के उपरान्त कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

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