बुधवार, 26 मई 2021

प्रदेश के शहरी क्षेत्र के दुकानदारों को इंस्पेक्टर राज से मिलेगी मुक्ति

 


लखनऊ l सरकार शहरी क्षेत्र के दुकानदारों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने जा रही है। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है। निकाय ट्रेड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन लेंगे। भविष्य में लाइसेंस तीन से पांच साल के लिए दिया जाएगा। अभी एक साल के लिए दिया जा रहा है। निकायों को इसके लिए उपविधि में संशोधन का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार पारदर्शी व्यवस्था के लिए ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा दे रही है, जिससे लोगों को घर बैठे सुविधाएं मिल सकें। केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ट्रेड लाइसेंस प्रणाली को सरल बनाते हुए ऑनलाइन करने को कहा था। केंद्र सरकार ने इसके देश भर के राज्यों को पूर्व में निर्देश दिया था कि ट्रेड लाइसेंस प्रणाली की प्रक्रिया को काफी सरल कर दिया जाए l

स्थानीय निकाय निदेशालय ने प्रदेश भर के निकायों को निर्देश दिया है कि ट्रेड लाइसेंस देने की व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाए। इसके साथ ही लाइसेंस शुल्क ऑनलाइन किया जाए। इसमें यह भी बताया जाए कि निकाय कौन-कौन से ट्रेड लाइसेंस दे सकते हैं और इसके लिए कितना शुल्क रखा गया है। ट्रेड लाइसेंस तय अवधि में जारी करना होगा और व्यापारियों या फिर कारोबारियों को किसी तरह का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। 

निकायों में ट्रेड लाइसेंस देने के नाम पर लंबा खेल होता है। लाइसेंस देने के कामों में लगे अधिकारी आवेदनकर्ता को तरह-तरह से परेशान करते हैं। अनावश्यक आपत्तियां लगाकर उत्पीड़न किया जाता है। इतना ही नहीं लाइसेंस खत्म होने के बाद भी उसका नवीनीकरण नहीं कराया जाता है। इसीलिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे नगर निगम उपविधि में संशोधन के लिए कार्यकारिणी और सदन से इसे जल्द मंजूर कराएं, जिससे ट्रेड लाइसेंस लेने वालों को राहत मिल सके।

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