शनिवार, 17 अप्रैल 2021

नई गाइड लाइनः 35 घंटे लॉकडाउन के दौरान सिर्फ इनको रहेगी छूट


लखनऊ। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में शनिवार रात आठ बजे से 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू शुरू होने वाला कर्फ्यू सोमवार सुबह सात बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान बिना किसी जरूरी काम के बाहर निकलने वालों के साथ सख्‍ती की जाएगी लेकिन सिर्फ अपने कार्यस्‍थलों को जा रहे या लौट रहे श्रमिकों, प्रतियोगी परीक्षा देने जा अभ्‍यर्थियों, आवश्‍यक सेवाओं से जुड़े लोगों, पंचायत चुनाव की पोलिंग पार्टियों सहित कई लोगों को शर्तों के साथ आवाजाही की छूट रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा के अभ्‍यर्थियों के लिए उनका आईडी ही कर्फ्यू पास माना जाएगा। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। शादी-ब्‍याह के बारे में जारी निर्देर्शों के मुताबिक शनिवार-रविवार के दिन सभी वैवाहिक समारोह बंद स्थानों के अंदर अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ और खुले स्थानों पर 100 लोगों के साथ कराने होंगे। इस दौरान मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग अनिवार्य होंगे। सभी तरह की परीक्षाओं के लिए इजाजत दी जाएगी और इनमें शामिल होने वालों को आईडी कार्ड के साथ जाने की अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक परिवहन विशेष रूप से परिवहन निगम की बसों को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत होगी। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों को ही जाने की इजाजत दी जाएगी।

कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य स्वाओं, सफाई आदि से जुड़े कर्मियों को ही आवागमन की अनुमति रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दफ्तर बंद रहेंगे। इस अवधि में जिले स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निगम, नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर तथा चीनी मिलों द्वारा स्वच्छता सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फागिंग की जाएगी। 

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाए। इसका पालन नहीं करने पर पहली बार 1000 रुपये जुर्माना तथा दूसरी बार अधिकतम 10000 रुपये तक जुर्माना किया जाए। मास्क की अनिवार्यता लागू कराने के लिए थानाध्यक्षों को उत्तरदायी बनाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मुख्य मार्ग, चैराहों तथा बाजार का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता को लागू कराएंगे। 

प्रत्येक जिले में राजस्व विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन के शासनादेश के मुताबिक क्वारंटाईन सेंटर की स्थापना आज ही यानी गुरुवार रात तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिन जिलों से गुरुवार रात तक इसकी सूचना  नहीं दी जाती है वहां के जिलाधिकारी और संबंधित राजस्व अधिकारी जिम्मेदार होंगे। 

पुलिस कर्मियों में कोरोना के संक्रमण को रोकने के संबंध में की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा जिले स्तर पर पुलिस अधिकारियों को करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस लाइन में कैंप लगाकर टेस्टिंग आदि कराने को कहा है। पुलिस लाइन, पुलिस चैकी, थाना, पुलिस आफिस पर फागिंग प्रतिदिन अग्निशमन विभाग से कराने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षकों को रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तथा हवाईअड्डों पर स्क्रीनिंग तथा टेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी, निजी अस्पतालों, निजी मेडिकल कालेजों में आक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था जिले के ड्रग इंस्पेक्टरो को कराने को कहा है। मुख्य सचिव ने कहा है कि नर निगमों में कोविड-19 से बचाव के लिए संसाधनों की आवश्यक्ता है। नगर निगमों से कहा है कि वह तत्काल मांग पत्र नगर विकास विभाग और राजस्व विभाग को भेजें। 

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