गुरुवार, 25 मार्च 2021

आरक्षण पर सभी आपत्तियां खारिज , अब सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें


मुजफ्फरनगर । जिले में त्रिस्तीय पंचायत चुनाव को लेकर नये सिरे से हुए प्रस्तावित आरक्षण पर आयी 680 आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। अब दावेदारों की निगाहें शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगी हैं। 

आरक्षण पर आई आपत्तियों का निस्तारण गुरुवार की देर रात्रि में परीक्षण के बाद कर दिया गया है। प्रस्तावित आरक्षण पर आयी सभी आपत्तियां तथ्यहीन और निराधार पायी गई है। डीएम सेल्वा कुमारी जे. ने बताया कि पंचायत चुनाव का आरक्षण नियमानुसार हुआ है। ग्राम प्रधान के आरक्षण पर 608 और जिला पंचायत वार्डों के आरक्षण पर 55 आपत्तियां आयी है। डीपीआरओ विभाग सभी विकासखंड और विकास भवन में आज(शुक्रवार) आरक्षण की अंतिम सूची का प्रकाशन करेगा।

पंचायत चुनाव को लेकर वर्ष 2015 को आधार मानते हुए किए गए प्रस्तावित आरक्षण पर 20 मार्च से 23 मार्च तक ग्राम पंचायत प्रधानों , क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं ग्राम पचायतों , क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों ( वार्डी ) के प्रस्तावित आरक्षण के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 25 मार्च को आयोजित की गयी। जिसमें समिति सदस्यगण उपस्थित रहे । दिनांक 20 मार्च , 2021 से दिनांक 23 मार्च 2021 तक ग्राम पंचायत प्रधानों , क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा ग्राम पंचायत , क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक नर्विाचन क्षेत्रों ( वार्डो ) के प्रस्तावित आरक्षण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय में 267 आपत्तियाँ , जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में 210 आपत्तियाँ , अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय में 0 आपत्तियां , खण्ड विकास अधिकारी , पुरकाजी कार्यालय में 35 आपत्तियाँ , खण्ड विकास अधिकारी , सदर कार्यालय में 19 आपत्तियों , खण्ड विकास अधिकारी , बघरा कार्यालय में 04 आपत्तियाँ , खण्ड विकास अधिकारी , चरथावल कार्यालय में 05 आपत्तियों , खण्ड विकास अधिकारी , बुढ़ाना कार्यालय में 08 आपत्तियाँ , खण्ड विकास अधिकारी , शाहपुर में 52 आपत्तियाँ , खण्ड विकास अधिकारी , खतौली कार्यालय में 60 आपत्तियों , खण्ड विकास अधिकारी , जानसठ कार्यालय में 18 आपत्तियाँ एवं खण्ड विकास अधिकारी , मोरना कार्यालय में 02 आपत्तियाँ आयी है। इस प्रकार कुल 680 आपत्तियाँ प्राप्त हुई है। डीएम सेल्वा कुमारी जे. ने बताया कि ग्राम प्रधानों के आरक्षण के सम्बन्ध में 608 आपत्तियाँ एवं क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों ( वार्डो ) के आरक्षण के सम्बन्ध में 13 आपत्तियों तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों ( वार्डी ) के आरक्षण के सम्बन्ध में 55 आपत्तियाँ एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख के आरक्षण के सम्बन्ध में 04 आपत्तियों प्राप्त हुई । बैठक में कमानुसार पहले ग्राम पंचायत के प्रधानों , तदोपरान्त जिला पंचायत , क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के प्रादेशिक नर्विाचन क्षेत्र के आरक्षण सम्बन्धी प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2015 के आरक्षण का स्टेटस एवं शासनादेश के सुसंगत प्राविधानों का समिति के अवलोकनोपरान्त जांच समिति द्वारा लिये गये निर्णय के कम में प्रत्येक आपत्ति पर आख्या एवं अभ्युक्ति / निर्णय अंकित करते हुए उसका निस्तारण किया गया । निराधार पाये जाने के कारण समस्त 680 आपत्तियों को निरस्त करते हुए निस्तारित किया गया है।

कोई टिप्पणी नहीं:

Featured Post

बीए की छात्रा से ट्यूबवेल पर गैंगरेप

मुजफ्फरनगर। तमंचे की नोक पर बीए की छात्रा से गैंगरेप के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है।  बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कॉफी पिलाने ...