बुधवार, 31 मार्च 2021

लाखों की लूट और डबल मर्डर में चार को उम्रकैद


 मुजफ्फरनगर । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नंबर 10) बलराज सिंह ने लाखों रुपए के सामान से भरा ट्रक लूटने के बाद बुलंदशहर के अगौता क्षेत्र के गांव गांव जौलीगढ़ निवासी ट्रक के ड्राईवर मुशाहिद व उसके साथी क्लीनर की हत्या करने के आरोप में चार अभियुक्तों को दोषी मानकर आजीवन कारावास एवं विभिन्न धाराओं में 41 हजार रुपए प्रत्येक अभियुक्त पर अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 22 फरवरी 2015 को थाना नई मंडी पर मुकदमा दर्ज कराया था कि बाला जी ट्रांसपोर्ट गाजियाबाद के ट्रक को लगभग 21 लाख रुपए के सामान समेत लूटकर बदमाशों ने उसके ड्राईवर बुलंदशहर के जौलीगढ गांव निवासी मुशाईद पुत्र बून्दू उसके साथी क्लीनर की हत्या कर शव को फेंक दिया है। इस मामले में पुलिस ने गाजियाबाद जिले के मसूरी थाना क्षेत्र के गांव टवारसी निवासी गिरोह के चार सदस्यों मुजम्मिल, नाजिम, इमरान व नौशाद को गिरफ्तार कर आरोपी बनाया था। इस मामले में आरोप पत्र कोर्ट में पेश होने के बाद मामला सेशन्स सुपुर्द होने पर मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नंबर दस) बलराज सिंह की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने आरोप साबित करने को कुल 11 गवाह पेश किए। सेशन्स कोर्ट नंबर दस के पीठासी अपर सत्र न्यायाधीश बलराज सिंह ने गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर चारों अभियुक्त मुजम्मिल, नाजिम, इमरान व नौशाद को ट्रक व सामान लूटने तथा ड्राईवर व क्लीनर की हत्या करने का दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 394 के अंतर्गत दस वर्ष कारावास व प्रत्येक अभियुक्त पर 10 हजार रुपया जुर्माना, धारा 302/ सपठित 34 के तहत आजीवन कारावास व प्रत्येक अभियुक्त पर 20 हजार रुपया जुर्माना, धारा 201 के तहत 5 वर्ष का कारावास व प्रत्येक अभियुक्त पर 5 हजार रुपया का जुर्माना, धारा 411 के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक अभियुक्त पर एक हजार रुपया का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

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