सोमवार, 15 फ़रवरी 2021

शहीद चौक भडकाऊ भाषण मामले में नहीं तय हो पाये चार्ज


मुजफ्फरनगर । वर्ष 2013 में दंगे से पूर्व शहीद चौक सभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोर्ट में सात आरोपी पेश हुए। आज भी तीन आरोपियों के पेश न होने से चार्ज तय नहीं हो पाए। पेश न होने वाले आरोपियों के वकीलों ने कोर्ट में हाजिरी माफी दी है।

वर्ष 2013 में कवाल कांड को लेकर साढ़े सात साल पूर्व 30 अगस्त को शहर के खालापार स्थित शहीद चौक पर एक बड़ी सभा आयोजित की गयी थी, सभा में कई राजनेता भी शामिल हुए थे। सभा में भड़काऊ भाषण दिए गए थे, जिसके बाद नंगला मंदौड़ के मैदान में सभा का आयोजन किया गया। इस सभा के बाद जनपद में दंगा भड़क गया था। शहीद चौक पर हुई सभा के मामले में तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राना, तत्कालीन चरथावल विधायक नूरसलीम राना, मीरापुर विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी, पूर्व सांसद सईदुज्जमां, उनके बेटे सलमान सईद, एडवोकेट असद जमा, सुल्तान मुशीर, अहसान कुरैशी, नौशाद कुरैशी और मुशर्रफ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने समेत अन्य आरोपों में शहर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई गैंगस्टर /स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही है। इस मामले में 15 फरवरी को चार्ज बनना था, जिसके चलते इस मामले के 07 आरोपी पूर्व सांसद सईदुज्जमां अधिवक्ता असद जमा, सलमान सईद, हाजी एहसान, सुल्तान मुशीर, मुशर्रफ़ व नौशाद कुरैशी हुए कोर्ट में पेश। अदालत ने इस मामले में सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश देते हुए नियत तारीख पर आरोप तय करने के लिए 1 मार्च की तारीख नियत की है। कोर्ट में गैरहाजिर रहे पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व विधायक नूर सलीम राणा, पूर्व विधायक मौलाना जमील की तरफ से वकीलों ने हाजिरी माफी की अर्जी दी है।

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