गुरुवार, 4 फ़रवरी 2021

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों पर हाईकोर्ट ने दिया सरकार को बड़ा आदेश

 प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर बडी खबर आई है। लम्बे समय से चुनावों का इंतजार कर रहे प्रधान पद के प्रत्याशियों के इंतजार की घडियां अब समाप्त होने वाली हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने 17 मार्च तक पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों का निर्धारण करने का आदेश देने के साथ ही पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने की आखिरी तारीख भी तय कर दी है। हाईकोर्ट ने विनोद उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया 17 मार्च तक हो जानी चाहिए. इसके अलावा पंचायत चुनाव 30 अप्रैल तक सम्पन्न हो जाने चाहिए। 15 मई तक सभी पंचायतों के गठन का आदेश दिया है. दरअसल, याची विनोद उपाध्याय ने 13 जनवरी तक पंचायत चुनाव न होने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में पांच साल के अंदर पंचायत चुनाव न कराए जाने को आर्टिकल 243(ई) का उल्लंघन माना था.जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड के चलते पंचायत चुनाव समय से पूरा नहीं करा पाने को वजह बताया था।

एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह और एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने सरकार का पक्ष रखा. वहीं, याची की तरफ से अधिवक्ता पंकज कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस एम एन भंडारी और जस्टिस आर.आर आग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने कोविड के चलते परिसीमन में हुई देरी का हवाला देते हुए बताया कि 22 जनवरी को वोटर लिस्ट तैयार हो गई थी. इसके बाद 28 जनवरी तक परिसीमन भी कर लिया गया था. सीटों का आरक्षण स्टेट गवर्नमेंट को करना है, इसलिए चुनाव निर्धारित समय के अनुसार नहीं हो सके. बताया जा रहा है कि सीटों का रिजर्वेशन पूरा होने के बाद अभी 45 दिन का समय और लगेगा. इसलिए राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट से समय मांगा गया है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई में पंचायत चुनाव कराने के प्रथम प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि नियमों के अनुसार ये चुनाव 13 जनवरी 2021 तक हो जाने चाहिए थे



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