बुधवार, 3 फ़रवरी 2021

दहेज हत्या में दो को उम्रकैद समेत चार लोगों को सजा सुनाई


मुजफ्फरनगर । न्यायालय द्वारा अतिरिक्त दहेज के लिये हत्या करने वाले अभियुक्तगण को किया गया दण्डित किया गया है। 

 वर्ष 2015 में अभियुक्तगण द्वारा मृतका श्रीमती दीपा पुत्री जगदीश चन्द्र निवासी पनौडी थाना घरौंदा करनाल हरियाणा को अतिरिक्त दहेज के लिये प्रताडित करना व अपनी बुआ के घर मुजफ्फरनगर ले जाने के बहाने साजिश के तहत गोली मारकर हत्या कर अपने बचाव में खुद के पैर में गोली मार ली। जिसके सम्बन्ध में थाना तितावी पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व की गयी। जिसके परिणाम स्वरुप आज FTC-1 कोर्ट मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त को उनके नाम के सम्मुख दण्ड से दण्डित किया गया।

दण्डित किये गये अभियुक्त का नाम जीवा उर्फ जियालाल पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम मतलौडा थाना मतलौडा जनपद पानीपत हरियाणा(आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये), अंकुर पुत्र शयामलाल निवासी उपरोक्त (03 वर्ष कारावास व 15 हजार रुपये), श्यामो देवी पत्नी श्यामलाल निवासी उपरोक्त(02 वर्ष कारावास व 15 हजार रुपये), परवेश पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम बघरा थाना तितावी हाल पता ग्राम अलमासपुर थाना नई मण्डी को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये व जुर्माने की सजा सुनाई है।

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