मंगलवार, 22 दिसंबर 2020

डीएल आरसी ना होने पर पांच हजार तक जुर्माना होगा


 नई दिल्ली। सावधान अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी नहीं है  या फिर उसकी वैधता खत्म हो गई है तो तुरंत उसका नवीनीकरण करवा लें।

अगले वर्ष के प्रारंभ से केन्द्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को लेकर नए नियम लाने की तैयारी में है। जनवरी से इसे लागू कर दिया जाएगा। इस नियम के तहत अगर पकड़े गए तो पांच हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 

परिवहन विभाग ने बताया कि सरकार के निर्देश पर मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों को 31 दिसंबर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस दौरान इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन 31 दिसंबर के बाद से अवैध लाइसेंस रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। विभाग ने बताया है कि ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी रिन्युू करवाने के लिए परिवहन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाओं पर क्लिक करके आगे बढ़ें।

अगला विकल्प डीएल सेवाओं पर क्लिक करें। इसके बाद अपने डीएल नंबर के साथ कुछ अन्य जानकारियां देनी होंगी। फिर सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। विभाग के अधिकारी ने बताया कि आगे के काम के लिए नजदीकी आरटीओ कार्यालय जाकर स्लॉट बुक करना होगा। फिर पेमेंट करना होगा। आरटीओ कार्यालय बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच की जाएगी और आपके दस्तावेजों को वेरीफाइल किया जाएगा। जिसके बाद लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाएगा।

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