सोमवार, 14 दिसंबर 2020

गैंगस्टर को पांच वर्ष का कारावास


मुजफ्फरनगर । न्यायालय ने 01 गैंगेस्टर अभियुक्त को 05 के कारावास व आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। 

थाना तितावी क्षेत्र में संगीन अपराधों में लिप्त होने पर वर्ष 2015 में 01 अभियुक्त राहुल के विरुद्ध थाना तितावी पर गैंगेस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त राहुल को गैंगेस्टर एक्ट में दोषी पाए जाने पर व मॉनिटरिंग सेल द्वारा  न्यायालय में की गई प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप आज दिनांक-14.12.2020 को ADJ-5 (गैंगस्टर कोर्ट ) द्वारा अभियुक्त राहुल  को 05 वर्ष के कारावास व 05 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित  किया गया। दण्डित किये गये अभियुक्त का नाम राहुल पुत्र जसवीर निवासी ग्राम भसाना थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर है। 

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