गुरुवार, 31 दिसंबर 2020

यूरिया की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त


मुजफ्फरनगर। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र के परिपालन में सीमावर्ती राज्यों के कतिपय जनपदों में यूरिया की सप्लाई/कालाबजारी होेने की प्रबल सम्भावना के दृष्टिगत जनपद में रबी अभियान के अन्तर्गत कृषकों को उच्च गुणवत्ता युक्त रासायनिक उर्वरकों विशेष कर यूरिया की व्यवस्था कराने एवं वितरण शत प्रतिशत पी0ओ0एस0 के माध्यम से तथा उर्वरक विक्री उपरान्त कृषकांे को कैश मैमो/पर्ची दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के क्रम में वर्तमान में कृषकों को उर्वरकों का वितरण निर्धारित मूल्य पर कृषि, सहकारिता, एग्रो, ईफको, कृषकों एवं अन्य निजी संस्थाओ/विक्रेताओं द्वारा किया जा रहा है एवं कालाबाजारी रोकने को सुनिश्चित करने के लिए आप अपने अपने आंवटित क्षेत्र में उर्वरक विक्रेताओ के द्वारा किसानाों को गुणवत्तायुक्त उर्वरको का लाभ निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध हो सके।

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि इसके लिए विकास खण्डवार नोडल अधिकारी नामित किये गये है जो अपने अपने क्षेत्र में सघन निरीक्षण स्वय कर व अपने अधिनस्थ कर्मियो/अधिकारियोें को भी निरीक्षण हेतु तैनात करते हुए यह सुनिश्चित करेगे कि कृषको का सरलता से निर्धारित मूल्य पर उच्च गुणवत्तायुक्त उर्वरक पी0ओ0एस0 के माध्यम से उपलब्ध हो सके एवं किसी भी प्रकार की सीमावर्ती राज्यें के कतिपय जनपदों में यूरिया की सप्लाई/कालाबजारी न हो सके।

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि विकासखण्ड जानसठ के लिए नामित अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, विकास खण्ड शाहपुर जिला प्रबन्धक पी0सी0एफ0, विकास खण्ड बुढाना भूमि संरक्षण अधिकारी, विकास खण्ड चरथावल क्षेत्र प्रबंधक कृभकों, विकास खण्ड मोरना सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, विकास खण्ड पुरकाजी उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी सदर, विकास खण्ड बघरा जिला गन्ना अधिकारी, विकास खण्ड सदर क्षेत्र प्रबंधक इफको तथा विकास खण्ड खतौली के लिए जिला कृषि रक्षा अधिकारी को नामित किया गया है। उन्होने बताया कि उर्वरक वितरण विशेष रूप से यूरिया उर्वरक निर्धारित मूल्य पर एवं कालाबजारी न हो पाये की मानिटिरिंग के लिए समस्त नामित अधिकारी उपरोक्त निर्देशो का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करेगे। यदि किसी भी विक्रेता द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत उर्वरक की बिक्री या आपूर्ति नही की जाती है और निरीक्षण के समय कोई भी विपरीत या असवैधानिक/कालाबजारी का प्रकरण संज्ञान में आये तो सम्बन्धित के विरूध उसी समय अपने पर्यवेक्षण अधिकारी को अवगत कराते हुए वैधानिक कार्यावाही कराना सुनिश्चित करे।

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