मेरठ l यूपी सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के बाद शादी समारोह में कोविड
-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर मेरठ में पहला मुकदमा लालकुर्ती थाने में दर्ज हुआ है। मुकदमे में दूल्हा व दुल्हन के पिता और मंडप स्वामी को नामजद किया गया है l
लाल कुरति थाने के सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि मंगलवार रात वह गश्त कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने जानकारी दी कि ओलिविया होटल के सामने बैजल भवन में शादी समारोह में काफी भीड़ इकट्ठा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि कोविड-19 उल्लंघन करके 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ मौजूद है। ज्यादातर लोगों ने मास्क की नहीं लगा रखे थे। पुलिस के मुताबिक सामाजिक दूरी का भी कोई पालन नहीं किया जा रहा था। सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार की ओर से बैजल भवन के मालिक हेमंत बैजल, दूल्हे के पिता राजू चौहान निवासी ग्रास मंडी सदर बाजार, दुल्हन के पिता वीर सिंह निवासी कसेरुखेड़ा के खिलाफ महामारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। एसपी सिटी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि शादी समारोह में कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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