गुरुवार, 10 सितंबर 2020

दलित युवक पर तेजाबी हमले के आरोपी को दस साल की सजा

मुज़फ्फरनगर। गत 11 अप्रैल 1996 को कांधला के माजरा में 15 वर्षीय दलित युवक बिट्टू पर तेजाब डालकर चेहरा बिगाड़ने व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग व जान से मारने की धमकी के 24 वर्ष पुराने मामले में आरोपी राम पाल को दस वर्ष की सज़ा व 57 हज़ार का जुर्माना किया है। मामला की सुनवाई विशेष अदालत एस सी /एस टी एक्ट के ज़ज़ हिमांशु भटनागर की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक यशपाल सिंह ने पैरवी की तथा सबूत पक्ष को मजबूती से रखा। 


अभियोजन सूत्रों के अनुसार पीड़ित युवक के पिता राजो ने रामपाल व फारुख के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था और बताया था कि गत 11 अप्रेल 1996 को जब उसका 15 वर्षीय बेटा बिट्टू खाना लेने जा रहा था। रास्ते मे उसपर तेज़ाब फेंकर हमला किया गया, जिससे उसका चेहरा खराब हो गया मामले का एक आरोपी फारुख फरार चल रहा है।


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