सोमवार, 3 अगस्त 2020

पांच अगस्त से खुलेंगे जिम और योग केंद्र गाइड लाइन जारी

नई दिल्ली. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 5 अगस्त से अनलॉक-3 के तहत खोले जा रहे जिम और योग केंद्रों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है. जिम, योग केंद्र संचालकों और जिम/ योग करने वालों को इन सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के कारण करीब चार महीने बंद रहने के बाद दोबारा जिम खोले जाने को लेकर संचालनकर्ता भी उत्साहित हैं और संक्रमण से बचाव के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं. ये 25 मार्च से लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बाद से ही बंद थे.


स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत कंटेंनमेंट जोन में जिम और योग केंद्र नहीं खुलेंगे. 65 साल से ऊपर के व्यक्ति, पहले से बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बंद स्पेस में जिम/योग करने की मनाही है. जिम और योग केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का भली भांति पालन करना होगा. इसके तहत एक दूसरे से कम से कम 6 फ़ीट की दूरी बनाकर रखना जरूरी है. जिम और योग केंद्रों के परिसर में फेस कवर और मास्क पहनना अनिवार्य है. लेकिन एक्सरसाइज के समय चेहरे और आंख को बचाने के लिए वाइजर का इस्तेमाल करना होगा.


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