नई दिल्ली। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन पर चार्ज नहीं लगेगा। अगर 1 जनवरी 2020 के बाद किसी भी ट्रांजैक्शन पर चार्ज कटा है तो बैंक इसे ग्राहकों को रिफंड भी करेंगे। रविवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बारे में बैंकों को निर्देश दिया है. केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर में ही एक सर्कुलर जारी कर बताया था कि 1 जनवरी 2020 से इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिये पेमेंट करने पर MDR समेत कोई अन्य चार्ज नहीं वसूला जाएगा। सरकार देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया है।
CBDT द्वारा जारी निर्देश में कहा गया कि कुछ बैंक UPI के जरिए पेमेंट पर कुछ चार्ज वसूल रहे हैं. इसमें एक तय लिमिट के ट्रांजैक्शन के बाद ग्राहकों से चार्ज वसूले जा रहे हैं। ऐसा करते हुए बैंक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और इसके लिए उनपर जरूरी कार्रवाई की जा सकती है।
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