लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बिना लक्षण वाले मरीजों ने मुसीबत बढ़ा रखी है। बिना लक्षण वाले रोगियों को होम आइसोलेशन में रखे जाने पर न सिर्फ परिवारीजनों, बल्कि घर से बाहर निकलने पर दूसरे लोगों के भी संक्रमित होने का खतरा रहता है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीज को घर में आइसोलेट किए जाने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। ऐसे लोग अगर सरकारी अस्पताल में आइसोलेट नहीं होना चाहते और बेहतर सुविधा चाहते हैं तो उनके पास होटल में आइसोलेट होने का विकल्प मौजूद रहेगा।
जिला प्रशासन ने होटलों का अधिग्रहण कर यहां बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को राजकीय चिकित्सा सुविधा दिए जाने की व्यवस्था बनाई है। होटल में रहने पर प्रतिदिन दो हजार रुपये चार्ज देना होगा। अभी लखनऊ व गाजियाबाद में यह व्यवस्था शुरू की गई है। इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोई व्यक्ति यदि होटल में आइसोलेट होना चाहता है तो डबल आक्युपेंसी (दोहरे अधिग्रहण) हेतु प्रतिदिन दो हजार रुपये देय होंगे।
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