लखनऊ । उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने औद्योगिक व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को फिक्स्ड व डिमांड चार्ज में राहत (छूट) दिए जाने की समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। यह लाभ तभी मिलेगा जब उपभोक्ता 31 जुलाई तक अपने बकाए बिल का भुगतान कर देंगे।
लॉकडाउन अवधि के लिए दी जा रही इस छूट का लाभ लेने के लिए 30 जून तक बकाए बिल की अदायगी करना अनिवार्य किया गया था। इस तिथि तक बिल जमा करने के बाद करीब चार लाख औद्योगिक व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ लिया। जिसके तहत कॉरपोरेशन ने 158.44 करोड़ रुपए की छूट दी जा चुकी है।
केंद्र सरकार द्वारा अपनी पारेषण व उत्पादन इकाईयों द्वारा लॉकडाउन की अवधि में यूपीपीसीएल के देयकों में आंशिक छूट दी थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस छूट को उद्योगों तथा व्यापारियों के फिक्स्ड व डिमांड चार्ज में राहत के रूप में हस्तांतरित करने का फैसला लिया था। एलएमवी-टू श्रेणी जिसके तहत दुकानदार, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, मैरेज लान, कोचिंग संस्थान आदि हैं, एलएमवी-सिक्स 75 किलोवाट से कम भार वाले लघु व मद्यम उद्योग, एचवी-टू श्रेणी 75 किलोवाट से ऊपर के सभी वृहद व भारी उद्योग तथा एचवी-वन श्रेणी के तहत आने वाले उपभोक्ताओं को एक माह के फिक्स्ड व डिमांड चार्ज में छूट दी जा रही है।
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