टीआर ब्यूरो l
मुज़फ्फरनगर l शिकायतकर्ता दिलशाद ने ए सी जे एम एक कि कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत प्रतिवादी राधा गोविंद ऑटोमोबिल के मालिक पुष्पेंद्र व जगमोहन ,विनय त्यागी मीनू सुखीजा, रवि व आर सी भार्गव के विरुद्ध धोखाधड़ी कर नई कार बताकर पुरानी कार बेच कर रुपए वसूलने के मामले में कोर्ट ने सुनवाई कर आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर थाना नई मंडी प्रभारी को जांच के आदेश दिए हैं पीड़ित दिलशाद ने अपने वकील हिमांशु व एस ज़ैदी की मार्फत कोर्ट में मामला दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था आज कोर्ट ने प्राथना पत्र स्वीकार कर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट परथम श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने पुलिस को प्रतिवादी गण के विरुद्ध धारा 156(3) के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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