लखनऊ । यूपी में शनिवार व रविवार के लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं।
समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। शेष दिवसों में इन सभी के खुलने की अवधि प्रात: 9.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक रहेगा।
सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी शानिवार/रविवार को ही रखी जाएगी। शानिवार/रविवार के दिन जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है।
समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के पालन सुनिश्चित करते हुए अविध में खुले रह सकते हैं।
इस अवधि में (प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 5.00 बजे तक) संपूर्ण प्रदेश में समस्त शासकीय कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़कर) बंद रहेंगे।
इस अवधि में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखानें जिनमें आईटी और ITes से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित हैं चलते रहेंगे।
इनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प-डेस्क भी अनिवार्यत: स्थापित की जाएगी।
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