चेन्नई। बाबा रामदेव को अदालत ने झटका दिया है।
कोविड-19 के उपचार के रूप में पेश की गई योगगुरू रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की दवा -कोरोनिल को मद्रास उच्च न्यायालय से झटका लगा है और उसने कंपनी को ट्रेडमार्क 'कोरोनिल का इस्तेमाल करने से रोक दिया।
न्यायमूर्ति सी वी कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरूद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की अर्जी पर 30 जुलाई तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया। अरूद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने कहा कि 'कोरोनिल 1993 से उसका ट्रेडमार्क है। कंपनी के अनुसार उसने 1993 में 'कोरोनिल-213 एसपीएल और 'कोरोनिल -92बी का पंजीकरण कराया था और वह तब से उसका नवीकरण करा रही है।'
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