लखनऊ। कोविड-19 संक्रमण तथा लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए कैश मैनेजमेंट के तहत प्रदेश सरकार ने किसी प्रकार के एरियर के भुगतान पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। एरियर का भुगतान अब 30 सितंबर के बाद ही होगा।
इस आशय का शासनादेश अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने जारी किया है। इसी प्रकार सभी विभागों को मानद मद-24 के तहत वृहद निर्माण कार्य तथा मानद मद 60 भूमि क्रय से संबंधित धनराशि 31 जुलाई तक वित्त विभाग की सहमति के बाद ही जारी किए जाने का आदेश हुआ है। 11 अप्रैल को जारी शासनादेश की व्यवस्थाएं यथावत लागू रहेंगी।
गुरुवार, 18 जून 2020
उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के एरियर के भुगतान पर 30 सितंबर तक रोक
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