लखनऊ। कोरोना संकट से आई बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बेरोजगारों को टेलरिंग शाप खुलवाने के लिए एक नई योजना शुरू की है। पं.दीनदयाल उपाध्याय स्व.रोजगार योजना में तय लक्ष्य का 10 प्रतिशत यानि कुल 10 हजार लोगों को लाभ मिलेगा। योजना की अधिकतम लागत 20 हजार रुपये है जिसमें से 10 हजार रुपये का अनुदान और बाकी की धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में केंद्रीय सहायता से दी जाएगी।
समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लि. इस योजना का संचालन करेगा। निगम के चेयरमैन डा. लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि इसका लाभ लेने की पात्रता की शर्त यह है कि आवेदन अनुसूचित जाति का हो, गरीबी की रेखा के नीचे निवास करता हो। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 48080 रुपये की वार्षिक आमदनी से ज्यादा न हो और शहरी क्षेत्र में अधिकतम 56460 वार्षिक आय सीमा हो। उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो। किसी भी अन्य संस्था या निगम से पूर्व में किसी भी योजना में ऋण या अनुदान प्राप्त न किया हो और किसी भी योजना में प्राप्त ऋण का डिफाल्टर न हो। जाति, आय और निवास प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति आवेदन के प्रारूप के साथ संलग्न की जाए।
शुक्रवार, 5 जून 2020
प्रदेश में बेरोजगारों को खुलवाएंगे टेलरिंग शॉप
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