सोमवार, 18 मई 2020

यूपी सरकार ने बताए लॉकडाउन 4.0 के नियम: खुलेंगे बाजार, चलेंगे वाहन


लखनऊ । भारत में कोरोना वायरसके बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है।रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी, मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ सामान बेचा जाएगा, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।यूपी में रेड और कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें और फैक्टरियां खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में एवं नगर पालिक क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। कार आदि वाहनों का संंंचानलन हो सकेगा । चालक के साथ दो सवारी बैैैठ सकेंगी।


 हर राज्य ने लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। उत्तर प्रदेश में भी गाइडलाइंस (तैयार कर ली गई हैं। यहां जान लीजिए कि यूपी में किन चीजों में छूट दी गई है और कहां-कहां पर पाबंदियां लागू रहेंगी। इन सबके बीच सबसे अहम तो यह है कि सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी लेकिन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी सावधानी बरती जाएगी। 


मिठाई खरीदकर घर लाना होगा। इसी तरह रेंस्टोरेंट खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। यहां भी शर्त यह है कि खाने की सिर्फ होम डिलीवरी होगी। इसके अलावा सरकार ने बारात घर खोलने की भी छूट दी है। किसी भी शादी समारोह में 20 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगी है। सरकार ने खुले स्थानों पर पटरी के दुकानदारों को भी दुकान लगाने की इजाजत दे दी है।  


 


सरकार ने प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार ख्रोलने को कहा है। इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रकार के निर्देशों का पालन का भी ध्यान रखना होगा। जिला प्रशासन इस संबंध में स्थानीय व्यापार मंडल के साथ बातचीत कर विस्तृत आदेश जिला स्तर से जारी करेंगे।  अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से जारी आदेश को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सोमवार को देर रात सभी जिलों को भेजा। 


नर्सिंग होम को इमरजेंसी व जरूरी आपरेशन की अनुमति
नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को  इमरजेंसी एवं आवश्यक आपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति दी जाएगी लेकिन यह अनुमति उन्हें सभी सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद मिलेगी। 


इन्हें भी मिलेगी छूट : 
-ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर पालिका क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी।


-शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी।


-सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाइयों को फेस मास्क व फेस कवर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर उक्त सावधानी बरतनी होगी। 


-मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी। सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगा एवं सब्जी मंडियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा। 


चार पहिया वाहन पर चालक के अलावा दो व्यक्ति ही चल सकेंगे
- लॉकडान के चौथे चरण में पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन पर चालक के अलावा सिर्फ दो लोग ही चल सकेंगे


- चार पाहिया वाहन में अगर परिवार के दो बच्चे हैं तो उनको भी चलने की अनुमति होगी


- बाइक पर अकेले चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन महिला पीछे बैठी है तो उसे भी अनुमति होगी


- बाइक सवार सभी व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा


- थ्री व्हीलर वाहन में चालक के अलावा दो व्यक्तियों तक चलने की अनुमति


- वाहन पर चलने वालों को सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा



क्या चीजें रहेंगी मना? 
1. सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान यात्राएं (मेडिकल इमर्जेंसी को छोड़कर), एयर ऐम्बुलेंस और गृहमंत्रालय की ओर से अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य के लिए यात्रा को छोड़कर। 
2. मेट्रो रेल की सेवाएं। 
3. सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थान आदि। हां, ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति दी जा सकती है। 
4. हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, सिवाय जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस और सरकारी अधिकारियों के उपयोग में लाई जा रही हैं या लॉकडाउन में फंसे पर्यटकों या फिर क्वारंटीन करने के उपयोग में लाई जा रही हों। बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैंटीन आदि और रेस्ट्रॉन्ट-किचन को खाने के सामान की होम डिलिवरी की अनुमति होगी। 
5. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिअटर, बार और सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के सभी स्थान। हां, खेल परिसर को और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी लेकिन दर्शकों को परमिशन नहीं दी जाएगी। 
6. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, अन्य सामूहिक गतिविधियों पर रोक। 
7. सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। 


इन्हें नियमों के साथ होगी परमिशन: 
1. पूरे प्रदेश में जो भी दुकानें खुलेंगी उनके सभी दुकानदारों को फेस कवर, मास्क लगाना होगा, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। इतना ही नहीं दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था करानी होगी, जिससे कि आने वाले सभी लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी। 


कंटेनमेंट जोन के अलावा इन जगहों पर गाइडलाइंस के साथ किस चीज की अनुमति 
1. राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों और बसों का अंतरराज्यीय आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है और अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। 
2. राज्यों की ओर से निर्धारित किए गए यात्री वाहन और बसों को राज्य के अंदर आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है। इसके भी अलग से आदेश जारी होंगे। 
3. Standard Operating Procedures (SOPs) के अनुसार जिनका उल्लेख किया गया है उन लोगों का ही आवागमन जारी रहेगा। 


केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकार दिया है कि वो अपने अनुसार तय करें कि उनके प्रदेश की स्थिति क्या होनी चाहिए। जिसके बाद हर राज्य अपने-अपने यहां की कोरोना स्थिति को देखते हुए नियम तय करने में जुटा हुआ है। राज्य सरकार ही अपने विवेकानुसार तय करेंगी कि उनके प्रदेश का कौन सा इलाका किस जोन में जाएगा। केंद्र सरकार ने साफ किया कि प्रदेश की सीमाएं भी वहां की सरकारें की तय करेंगी कि उनके सीमा में कोई दूसरे प्रदेश का वाहन या यात्री आ सकते हैं या नहीं। 


शुरू हुआ लॉकडाउन 4.0 
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। पहले लॉकडाउन में नियम काफी सख्त थे। इसके बाद 15 अप्रैल से लॉकडाउन 2.0 शुरू हुआ, जोकि 3 मई तक चला। कोरोना के मामलों में कमी न आने पर फिर से लॉकडाउन बढ़ाया गया, जोकि 17 मई को खत्म हो गया। अब लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक चलेगा।


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