नयी दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शिक्षामित्रों की अपील गुरुवार को खारिज कर दी। इसके साथ ही राज्य में 69000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एम एम शांतनगौदर और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने याचिकाकर्ता ‘उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन’ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनेन के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और बेसिक शिक्षा बोर्ड की ओर से पेश राकेश मिश्रा को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। श्री रोहतगी ने दलील दी कि एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं के दावे के समर्थन में निर्णय दिया था, लेकिन खंडपीठ ने शिक्षामित्रों का पक्ष पूरी तरह नहीं सुना। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों की मांग उनके ठेके के नवीनीकरण को लेकर भी है और नियुक्ति की प्रक्रिया में लगातार किए गए बदलावों को लेकर भी। न्यायमूर्ति ललित ने श्री रोहतगी से पूछा, “कितने शिक्षामित्र नियुक्त हुए थे?” श्री रोहतगी ने जवाब दिया, 30 हज़ार। राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों की बजाय 69000 प्राथमिक शिक्षकों की नयी भर्ती निकाली। परीक्षा के बाद नया कटऑफ भी तय किया।
वकील गौरव यादव की ओर से दायर इस याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने या उसे रद्द करने की मांग की गई थी।
इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से शीर्ष अदालत में एक कैविएट दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया थी कि शीर्ष अदालत उसका पक्ष सुने बिना इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर कोई आदेश जारी न करे। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अपना फैसला सुनाया था। उसके बाद राज्य में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया था। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर होने वाली भर्ती लटकी हुई थी। ऐसा कटऑफ मार्क्स से संबंधित विवाद के कारण था। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार के कटऑफ बढ़ाने के फैसले को सही बताया था। इसके अलावा इस भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने के अंदर पूरा करने का आदेश भी दिया है।
गुरुवार, 21 मई 2020
उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शिक्षामित्रों की अपील खारिज
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