गुरुवार, 16 अप्रैल 2020

होम डिलीवरी की शर्त के कृषियंत्रों व चिकन सैंटर को खोलने की अनुमति 

 


टीआर ब्यूरो 


मुजफ्फरनगर।कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन में कृषि संबंधी सभी दुकानों व चिकन सैंटर खोलने की अनुमति दी गयी है। दिल्ली में डिलीवरी ब्वाय के कोरोना पॉजीटिव मिलने पर जनपद के आवश्यक सामानों की डिलीवरी करने वाले युवकों का मैडिकल चेकअप कराया जाएगा।
जिला पंचायत के सभागार में डीएम सेल्वा कुमारी जे व एसएसपी अभिषेके यादव ने पे्रसवार्ता की। डीएम ने बताया कि कृषि से संबंधित सभी तरह की दुकान जैसे चारे की दुकान, ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स, पंक्चर व अन्य दुकानों सुबह सात बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट, चिकन सैंटर व मछली की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गयी है। एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने बताया कि सभी दुकानों की सूची तैयार की जा रही है। सूची बनाए जाने के बाद दुकान मालिकों को होम डिलीवरी करने की शर्त पर दुकान खोलने दी जाएगी।
एडीएम ने बताया जिला प्रशासन ने एक शपथ पत्र भी लॉकडाउन में अकारण घूमने वाले लोगों को देने का निर्णय लिया है। बेवजह घूमने वाले व्यक्ति की फोटो खींचचकर उससे शपथ पत्र भरवाया जाएगा। वह शपथ लेगा की पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई का वह स्वयं जिम्मेदार है। एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि जनपद के सभी बार्डर पुरी तरह सील कर दिए गए हैं। इसके अलावा लॉकडाउन का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।


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