नई दिल्ली। कोरोना वायरस के मद्देनजर देशभर में लागू हुए लॉकडाउन में सरकार ने छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब जरूरी सामानों से जुड़ी दुकानों के अलावा गैरजरूरी सामानों के दुकानें भी शर्तों के साथ खुल सकेंगी। तो क्या पड़ोस की हर दुकान अब खुल जाएगी? केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए आदेश से शनिवार सुबह आम लोगों के साथ ही दुकानदारों को भी असमंजस में डाल दिया है। दरअसल सरकार के नोटिफिकेशन में जिन बारीक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसने इस कन्फ्यूजन को बढ़ाया। यूपी सरकार आज इस पर विचार कर आगे निर्णय लेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दुकान खोलने के अपने पूर्ववर्ती आदेश पर स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय का कहना है, 'ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। शहरी क्षेत्रों में, सभी अलग-अलग दुकानों, पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है।'
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट 2005 के तहत 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब गैरजरूरी सामानों की दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है। हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट जोन्स में गैरजरूरी सामानों की दुकानें अब भी नहीं खुल सकेंगी। कोरोना वायरस हॉटस्पॉट्स में केंद्र की तरफ से लॉकडाउन नियमों में दी गई ढील लागू नहीं होगी। इसे ऐसे समझ सकते हैं। लॉकडाउन में ढील के आदेश के बाद जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ उसके बाद गौतम बुद्ध प्रशासन ने स्पष्ट किया कि हॉटस्पॉट्स में कोई छूट नहीं दी जाएगी। नोएडा सेक्टर 22 कोविड-19 हॉटस्पॉट है, लिहाजा वहां केंद्र के नए नियम लागू नहीं होंगे। गृह मंत्रालय के आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि शॉप्स ऐंड इस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट के तहत विभिन्न राज्यों में रजिस्टर्ड दुकानों को ही खुलने की इजाजत है। जो दुकानें संबंधित राज्य में इस कानून के तहत पंजीकृत नहीं हैं, वे नहीं खुलेंगी। दरअसल किसी भी छोटी दुकान शुरू करने के लिए उसका पंजीकरण करवाना जरूरी होता है। एमएसएमई के अधिनियम 2006 या संबंधित नगर पालिका में दुकान अधिनियम के तहत यह पंजीकरण होता है।
केंद्र सरकार की तरफ से शुक्रवार रात को दुकानें खोले जाने के आदेश को लेकर देशभर के व्यापारियों में पैदा भ्रम को लेकर कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि अभी हमें सभी राज्य सरकारों के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल अलग-अलग राज्य अपने यहां संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर दुकानों के खोले जाने को लेकर अपने अलग नियम बना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार भी नई गाइडलाइंस को लेकर जल्द ही स्पष्टीकरण जारी कर सकती है। केंद्र सरकार ने तो इजाजत दे दी है, लेकिन इसको लेकर अंतिम फैसला अब राज्य सरकारों को करना है। अगर राज्य सरकार इजाजत देती है, तो ही उस प्रदेश में दुकानें खुलेंगी। उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर इस पर फैसला लेंगे। दूसरे राज्य सरकारें भी इस बारे में अपना फैसला लेंगी।
शनिवार, 25 अप्रैल 2020
बाजार कहां खुलेंगेः यूपी सरकार आज करेगी फैसला
Featured Post
मंगलवार विशेष :पंचाग एवँ राशिफल
🙏🏻 हर हर महादेव🙏🏻 🌞 *~ वैदिक पंचांग ~* 🌞 🌤️ *दिनांक - 04 मार्च 2025* 🌤️ *दिन - मंगलवार* 🌤️ *विक्रम संवत - 2081* 🌤️ *शक संवत -...
-
नई दिल्ली । भारत सरकार ने समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए अब प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा शुरु की गई है। कें...
-
मिर्जापुर । एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते थाना प्रभारी को रंगे हाथ पकड़ा और SO चील्ह को घसीटकर ले गई। एंटी करप्शन टीम ने आज थाना प्रभारी निरी...
-
मुजफ्फरनगर। पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह द्वारा 43 उपनिरीक्षकगण को उनके नाम के सामने अंकित स्थान/थानों पर...
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें