मुजफ्फरनगर। प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी रजिस्ट्री दफ्तरों को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला किया है। विशेष सचिव अजय कुमार अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। दूसरी ओर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी राजीव कुमार बंसल ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के कार्यों को संपन्न कराने हेतु अधिक संख्या में आवेदक कार्यालय में उपस्थित होते हैं जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा परिवहन कार्यालयों में कार्य करने वाले कार्मिकों के साथ-साथ आवेदकों पर भी रहता है । इस स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु निम्न निर्णय लिये गये हैं। जिन आवेदकों ने दिनांक 04 अप्रैल अथवा इससे पूर्व की तिथियों पर लर्नर लाइसेंस टेस्ट हेतु स्लॉट बुकिंग करवा रखी है , इन आवेदकों की स्लॉट बुकिंग अगले उपलब्ध स्लॉट में शामिल किया जाएगा। साथ ही 4 अप्रैल तक लर्नर लाइसेंस हेतु कोई नये आवेदन नहीं प्राप्त किये जाएंगे। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस की स्वीकृति के संबंध में 04 अपै्रल तक यह संशोधित व्यवस्था लागू की जानी है कि 04 अप्रैल तक केवल ऐसे आवेदकों का ही स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस का कार्य किया जाएगा। जिनके लर्नर लाइसेंस की वैधता 30 अप्रैल अथवा उसके पूर्व समाप्त हो रही है। 04 अप्रैल तक पूर्व निर्धारित अन्य अप्वाइंटमेंट्स को 15 से 25 अप्रैल की अवधि में समायोजित कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था दिनांक 21 मार्च से लागू की जाएगी ।
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