मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने कहा कि कोविड-19 की समस्या के दृष्टिगत शासनादेश के अन्तर्गत जनपद में प्रचलित राशन कार्डधारकों में से निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को एक माह का नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। समस्त अन्त्योदय कार्डधारक, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में सम्मिलित मनरेगा जॉब कार्डधारक, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में सम्मिलित श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में सम्मिलित दिहाडी मजदूर, जो नगर निकाय विभाग में पंजीकृत है। उपरोक्त श्रेणियो के अतिरिक्त अन्य पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारको को पूर्व की भांति निर्धारित मात्रा व मूल्य पर ही राशन वितरित किया जायेगा। दिहाड़ी मजदूर, जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, पात्रातानुसार उनका राशन कार्ड बनाया जाना है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्न उक्त माह में उपलब्ध होने की स्थिति में नये राशन कार्डधारकों को अनुमन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकता है। उक्त आदेश में उल्लिखित किया गया है, कि प्रत्येक उचित दर की दुकान पर नोडल अधिकारी नियुक्त करके उनकी देखरेख में उपरोक्त विभागों से प्राप्त सूची के आधार पर नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित करायेंगे।
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