मुजफ्फरनगर। बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने के आरोपी को कोर्ट ने दस वर्ष की सजा सुनाने के साथ ही उस पर 22 हजार रूपये का जुर्माना भी किया है। बताया जा रहा है कि अभियुक्त द्वारा 13 वर्षीया बालिका का घर से अपहरण कर उसके साथ बलात्कार की घटना को कारित किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना चरथावल पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में मानिटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय एडीजे-8 द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 22 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।कोर्ट ने यह भी आदेश दिये है कि अर्थदंड के 22 हजार रूपये में से 20 हजार रूपये पीडि़ता को दिये जायेंगे। चरथावल थाना क्षेत्र के गावं कान्हाहेडी निवासी मोनू उर्फ अजय पुत्र रामकुमार को कोर्ट ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 22 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
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