मुजफ्फरनगर। कोरोना वायरस को लेकर लोकडॉउन के बावजूद आवारागर्दी रोकने के लिए शहर में वाहनों का अनावश्यक प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है ।
जिलाधिकारी सेलवा कुमारी जे और एसएसपी अभिषेक यादव ने कहा कि लॉक डाऊन के बीच लोगों को सामान्य जरुरत की चीजें लाने के लिये वाहनों के प्रयोग की सुविधा दी गई थी, परंतु कुछ लोग प्रातः 06.00 बजे से 09.00 बजे के मध्य भारी संख्या में अपने घरों से 2/4 पहिया वाहनों पर बेवजह निकल रहे है । मंडी जहां केवल थोक विक्रेता लो जाना अनुमन्य है , वहां जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि किराना/डेरी/मेडिकल स्टोर की दुकाने आपके अपने क्षेत्र में है तथा सब्जी/फल बेचने वालों को आपकी ही गलियों एवं कालोनी में भेजा जा रहा है। फिर भी नगरवासी खरीदारी करने मण्डी/बाजार में भारी संख्या में आ रहे है।
इसे देखते हुए नगर में सभी 02 पहिया/04 पहिया वाहनों का आवगमन पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। केवल मेडिकल इमरजेंसी व अन्य इमरजेंसी में अनुमति दी जाएगी। केवल सब्जी/फल/अनाज/परचून/दवाई व अन्य आवश्यक वस्तुओं के थोक क्रेता/विक्रेता व उनकी गाड़िया अनुमन्य है और वो भी दिए गए समय के अनुसार ( किराना/दवाई के लिए 12 - 4 ) का समय है । हॉस्पिटल/सरकारी कर्मचारी (जो ड्यूटी पर है)/प्रेस व अन्य कर्मचारी जो अनुमानित हैं केवल उन्हें ही अनुमति होगी। यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो वाहनों को सीज़ करना/चलान करना व धारा 188 IPC का अभियोग पंजीकृत करने की कार्यवाही की जाएगी।
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