गुरुवार, 14 दिसंबर 2023

दुष्कर्मी को आजीवन कारावास व जुर्माना


मुजफ्फरनगर । नई मंडी थाना क्षेत्र के मामले में आरोपी गोविंद पुत्र बैजनाथ को नाबालिग बालिका का बलात्कार कर हत्या करने के मामले में  पॉक्सो कोर्ट न्यायालय 2 न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह  ने सुनाई आजीवन कारावास और 18000 रुपए जुर्माना की सजा अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोरा व दीपक गौतम के द्वारा प्रभावी पैरवी कर आरोप को किया साबित।

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