बुधवार, 6 दिसंबर 2023

छेड़छाड़ के आरोप में चार साल की सजा


मुजफ्फरनगर । 16 वर्ष की युवती के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी अतुल को 4 वर्ष की सजा  व 32 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। 

गत 13 नवंबर 2022 को थाना खतौली के एक गाँव मे घर में घुस कर अकेली सो रही 16 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत करने के मामले मे आरोपी अतुल को चार वर्ष की सजा व 32 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। मामले की सुनवाई विशेष पॉस्को अदालत के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा की कोर्ट मे हुई अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक प्रदीप बालियान व विक्रांत राठी ने 6 गवाह पेश कर पैरवी की। 

अभियोजन के अनुसार गत 13 नवंबर 2022 को खतौली के एक गाँव मे घर मे अकेली सो रही 16 वर्ष की बालिका के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने पर शोर होने पर वादी के आने पर फरार होगया पीड़िता के बाबा ने मामला दर्ज कराया। एम रहमान

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