रविवार, 17 दिसंबर 2023

बार चुनाव में नहीं चलेगा दावतों का दौर


मुजफ्फरनगर। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए चुनाव समिति द्वारा आचार संहिता लागू कर दी गई है। आचार संहिता के अनुसार कोई भी प्रत्याशी स्वयं या दूसरे के द्वारा जाति, धर्म या राजनैतिक विचारधारा व धन-बल के आधार पर वोट नहीं मांगेगा और मतदान को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।  कोई भी प्रत्याशी स्वयं या किसी दूसरे के द्वारा मतदाता के घर पर चुनाव प्रचार के लिये नहीं जायेगा और न ही किसी प्रकार का प्रलोभन देगा। कोई भी प्रत्याशी स्वयं या किसी दूसरे के द्वारा मतदाता को मतदान के लिये लाने व ले जाने के लिये किसी वाहन का प्रयाग नहीं करेगा।  कोई भी प्रत्याशी या उनका समर्थक कचहरी परिसर में या नगर में किसी भी स्थान पर पोस्टर हैण्डबिल फोटोग्राफ या अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगाएगा। प्रत्याशी या उनके समर्थकों या अन्य सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा किसी भी आपत्तिजनक या अमर्यादित भाषा का प्रयोग चुनाव प्रचार में नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी इस प्रकार का प्रयोग वर्जित रहेगा। प्रत्याशी या उनके समर्थकों या अन्य किसी सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा कोई भी लंच / डिनर पार्टी चुनाव प्रचार के उद्देश्य या मतदाताओं से सम्पर्क करने के उद्देश्य से या चुनाव रणनीति विमर्श के रूप में आयोजित नहीं की जायेगी।  बैनर पोस्टर कटआउट्स किसी भी रूप में प्रचार हेतु अनुमान्य नहीं है।  केवल वही अधिवक्ता मतदान करने हेतु अधिकृत होंगे, जिनके पास बार कौंसिल आॅफ यूपी द्वारा जारी सीओपी प्रमाण पत्र या परिचय पत्र होगा। अन्य कोई प्रपत्र या दस्तावेज मान्य नहीं होगा।  उपरोक्त एक या एक से अधिक नियमों आचार संहिता के उल्लंघन की दशा में प्रत्याशी का नामांकन अयोग्य घोषित किया जा सकेगा और मतदाता को मतदान से वंचित किया जा सकेगा। मुख्य चुनाव अधिकारी सैय्यद रौनक अली जैदी ने यह आचार संहिता जारी की। चुनाव समिति में अधिवक्ता मदनलाल अरोरा, आमोद त्यागी, उदयवीर सिंह पोरिया, राजीव शर्मा, तरूण गोयल, दीपक धीमान, धर्मेन्द्र पुण्डीर व सहयोगी के रूप में सत्येश्वर तोमर मनोज सोदाई व किशन पाल सम्मिलित हैं।

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