सोमवार, 11 दिसंबर 2023
मुजफ्फरनगर की कोर्ट ने मुम्बई के नटवरलाल को सुनाई एक वर्ष की सजा
मुजफ्फरनगर। मुंबई में शहर के एक बिल्डर से लाखों रुपय की ठगी करने वाले मुंबई के रहने वाले आरोपी किशोर चुग को मुजफ्फरनगर की अतिरिक्त कोर्ट ने धारा 138 इनआई एक्ट में आरोपी ठहराते हुए एक वर्ष की सज़ा के साथ लाखों रुपए की रिकवरी करने के आदेश जारी किए हैं।मुजफ्फरनगर के नुमाइश कैंप निवासी महेंद्र आर्य की नवी मुंबई में आर्यन कंस्ट्रक्शन कंपनी है। वहां पर महेंद्र ने एक प्रोजेक्ट (फ्लैट निर्माण) में प्रियंका इंटरनेशनल के किशोर चुग से समझौता किया था। इसके तहत आर्यन कंस्ट्रक्शन जो फ्लैट बनाती थी उनकी बिक्री प्रियंका इंटरनेशनल करती थी। इसी के तहत किशोर चुग की फर्म को महेंद्र को लाखों रुपये देने थे। तगादा करने पर किशोर ने जून 2007 को महेंद्र को 35 और 10 लाख रुपये के दो चेक दिए।यह दोनों चेक बाउंस हो गए। महेंद्र के अनुसार किशोर ने उसका एक फ्लैट भी धोखेबाजी से बेच दिया था। इसी तरह किशोर ने उसे करीब डेढ़ करोड़ रुपये की चपत लगाई। पैसा न मिलने पर महेंद्र ने किशोर के खिलाफ मुजफ्फरनगर के एसीजेएम की अदालत में वाद दायर कर दिया था क़रीब 16 साल बाद कोर्ट ने चुग के खिलाफ एक वर्ष के कारावास के साथ पूर्व में ठगी गई सभी रकम को कोर्ट में जमा कराने का आदेश दिया है।आपको बता दें कि आरोपी किशोर चुग को नवी मुंबई पुलिस ने 22 दिसंबर 2008 में एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था जिसके बाद से आरोपी किशोर को मुजफ्फरनगर के एसीजेएम की अदालत में पेश किया गया था। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद उसे जमानत दे दी थी। और किशोर चुग को कोर्ट ने बगैर इजाजत देश न छोड़ने की हिदायत भी दी थी। लंबे समय बाद अब आर्य कंस्ट्रक्शन के मालिक महेंद्र आर्य को न्यायालय से न्याय मिल सका है।
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