मुजफ्फरनगर । भट्टी से शराब बनाकर बेचने के मामले मे आरोपी कर्षण व बुद्ध को 2 वर्ष की सजा 4,4 हजार रुपये का जुर्माना किया गया।
गत 26 जून 2012 को शामली डिस्ट्रिक्ट के थाना थाना भवन इलाके मे शराब की भट्टी से अवैध शराब बना कर बेचने के मामले मे आरोपी कर्षण व बुद्ध को दो वर्ष की सजा व चार हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई एडीजे 14 रीमा मल्होत्रा की कोर्ट मे हुई अभियोजन की ओर से ऐ डी जी सी किरन पाल कश्यप ने पैरवी की।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें