गुरुवार, 7 दिसंबर 2023

खरीदारी करने वाले सभी ग्राहकों को बिल देना होगा अनिवार्य


नई दिल्ली। सरकार खरीदारी करने वाले सभी उपभोक्ताओं को बिल देना अनिवार्य कर सकती है। मेरा बिल, मेरा अधिकार को लेकर अभी जनता में खास उत्साह नहीं है। वर्तमान में पांच करोड़ रुपये और उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए 'व्यवसाय से व्यवसाय' (बी2बी) बिक्री व खरीद के लिए ई-बिल जारी करना अनिवार्य है। 

सरकार बी2सी लेनदेन के लिए ई-बिल अनिवार्य करने की योजना बना रही है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य-जीएसटी शशांक प्रिया ने कहा कि जीएसटी प्रणालियों को उन्नत बनाने और बी2सी (व्यवसाय से उपभोक्ता) लेनदेन के लिए ई-बिल अनिवार्य करने पर काम जारी है। एसोचैम के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम बी2सी के लिए ई-बिल की आवश्यकता पर विचार कर रहे हैं। जीएसटीएन क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है। प्रणाली तैयार करनी होगी। हमें यह देखना होगा कि वे कौन से क्षेत्र हैं जहां से इसकी शुरूआत की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि पांच से 10 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाले व्यवसाय भी अभी पूरी तरह से ई-बिल जारी नहीं कर रहे हैं। हालांकि सीबीआइसी अधिकारी अनुपालन नहीं करने वाले व्यवसायों पर अंकुश लगा रहे हैं। एक अप्रैल 2021 से 50 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियां बी2बी (व्यवसाय से व्यवसाय) ई-बिल जारी कर रहीं थी। एक अप्रैल 2022 से इस सीमा को घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया। एक अक्टूबर 2022 से इस सीमा को 10 करोड़ रुपये और एक अगस्त 2023 से पांच करोड़ रुपये कर दिया गया।

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