नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 हटाने के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार के प्रत्येक फ़ैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती।
आर्टिकल 370 पर सुनवाई करते हुए CJI ने कहा कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। सुप्रीमकोर्ट के सीजेआई डीवाई चंदचूड ने अपने आदेश में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा तुरंत बहाल किया जाये और सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराये जाएं। धारा 370 हटाने का 5 अगस्त 2019 का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा क्योंकि विशेष हालातों में 370 लागू की गयी थी।
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