मुजफ्फरनगर । जानसठ क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी गुलशन को *पॉक्सो कोर्ट न्यायालय 2 न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह जी* ने सुनाई 2 साल कठोर कारावास की सजा व ₹5000 जुर्माना *अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोरा व दीपक गौतम* के द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
गत 2016 को थाना jansath के एक गाँव मे एक नाबालिग लकड़ी को छेडछाड कर परेशान कर भाई व उसकी हत्या की धमकी के आरोपी गुलशन पुत्र वेदप्रकाश को दो वर्ष की सजा व 5 हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को दो के पीठासीन अधिकारी अजनी कुमार सिंह की कोर्ट मे हुई अभियोजन की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोरा व दीपक गोतम ने पैर रवि की
अभियोजन के अनुसार गात 2016 को पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर धारा 354d 506 अई पीसी वे पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया था पीड़िता ने बताया था कि उसे रोजाना छेडछाड कर उसके एक भाई व उसे जान से मारने की धमकी देता हे पीड़िता ने आरोप लगाया इससे पहले परेशान होकर उसकी बड़ी बहन आत्महत्या कर चुकी हे अगर कार्यवाही न हुई तो वह भी आत्महत्या कर लेगी।
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