मुज़फ्फरनगर। गत 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान कस्बा बुढ़ाना में चुनाव कार्यालय के उदघाटन में भीड़ जमा होने के मामले में आज पूर्व विधायक नवाजिश आलम, सतपाल व अहतशाम ने कोर्ट में पेश होकर ज़मानत अर्ज़ी दी । विशेष अदालत के जज मयंक जैसवाल ने 15,15 हज़ार रुपये के दो दो जमानती दाखिल करने पर रिहा करने के आदेश दिये।
अभियोजन सूत्रों के अनुसार गत 24 जनवरी 2022 को विधान सभा चुनाव के दौरान चुनाव दफ्तर का उद्घाटन हुआ था। इस दौरान भीड़ जमा होने पर लोकदल विधायक राजपाल बालयान, पूर्व सपा अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, पूर्व विधायक नवाजिश आलम सहित 18 के विरुद्ध धारा 269, 270, 188 व 171 आईपीसी व धारा 3 महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ओंकार तोमर ने पैरवी की।
दूसरी ओर मुज़फ्फरनगर दंगा 2013 के दौरान पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में आज पूर्व सांसद ,सपा माह सचिव हरेंद्र मालिक विशेष अदालत एमपी एमएलए कोर्टमें पेश हुए।
पूर्व सांसद हरेंद्र मालिक आज विशेष अदालत में पेश हुए लेकिन सुनवाई स्थगित हो गई। इस मामले में दूसरे आरोपियों की ओर से हज़री माफी दाखिल की गई। एम रहमान
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