बुधवार, 23 अगस्त 2023

महिला को जिंदा जला कर हत्या के मुकदमे में दो वर्ष की सजा और बढी


मुज़फ्फरनगर।  थाना भवन का है बेबी पुत्री कश्यप ने थाना थाना भवन पर रिपोर्ट लिखाई थी घटना 23 वर्ष पुरानी  है वादिया बेबी के पिता पानीपत में मजदूरी करते थे वहीं रहते थे घटना की रात वादिया उसकी मां शिमला उसके दो भाई  और एक बहन छत पर सोए हुए थे तभी समय करीब साढ़े ग्यारह बजे वादिया बेबी की मां शिमला की चीख सुनकर सभी लोग जाग गए जाग कर देखा कि गांव के ही राजकुमार तथा रामपाल उर्फ सेठी  शिमला के साथ हाथापाई कर रहे थे इन लोगो ने शिमला के ऊपर मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा दी जिससे शिमला का पूरा शरीर जल गया था अस्पताल ले जाते समय शिमला की मृत्यु हो गई थी 

इस मुकदमे में अभियुक्त को पूर्व में ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है इस मुकदमे के आधार पर इस तत्कालीन थानाध्यक्ष थाना भवन श्री वीर विक्रम सिंह ने अभियुक्त रामपाल उर्फ सेठी पुत्र नकली तथा राजकुमार पुत्र चोहल सिंह के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत कराया था जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष दया नंद वर्मा द्वारा संपादित की गई थी रामपाल उर्फ सेठी की पत्रावली वर्ष 2010 में अभियुक्त रामपाल की मृत्यु हो जाने के कारण उपशमित हो गई थी वर्तमान में मुकदमा राजकुमार के विरुद्ध गैंगस्टर कोर्ट मुजफ्फरनगर में विचाराधीन था 

आज दिनांक 23 अगस्त 2023 को विद्वान न्यायाधीश श्री अशोक कुमार द्वारा अभियुक्त राजकुमार को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए 2 वर्ष की साधारण कारावास तथा पांच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया  अभियोजन कीओर सेमुकदमे की प्रभावी पैरवी  विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा द्वारा की गई  एम रहमान

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