मुज़फ्फरनगर। गत 17 जुलाई 2018 को थाना रतनपुरी के ग्राम मोजाहिदपुर में 26 वर्षीय पत्नी सपना की गलाघोंट कर हत्या के सनसनी खेज मामले में आरोपी पति अरुण को उम्रकैद व दस हज़ार रुपये जुर्माना कियागया है जुर्माना अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी मामले की सुनवाई एडीजे फास्टट्रैक कोर्ट एक के ज़ज़ निशांत सिंगला की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से ए डी जी सी वीरेंद्र नागर ने पैरवी की
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 17 जुलाई 2018 को सपना की हत्या का मामले में मर्तका के पिता पंकज कुमार निवासी ज़िला गाज़ियाबाद ने दहेज हत्या का आरोप लगाकर पति,सास ससुर व देवर के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था जांच अधिकारी सीओ बुढ़ाना ने तीन के नाम निकालकर पति अरुण के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी एम रहमान
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