मुज़फ्फरनगर। गत 23 सितंबर 2006 को शामली ज़िले के कस्बा कैराना में मंदिर परिसर में दो पक्षों में संघर्ष के दौरान गोली से नरेंद्र की हत्या व कई घायल होने के मामले में आरोपी दो भाइयों सुभाष, संजय व रमेशचंद , जगमेंद्र, रामकुमार रमन, पदम साइन व कमल को उम्रकैद व 35,35 हज़ार रुपये जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई एडी जे 3 गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से एडीजीसी अरुण कुमार शर्मा व वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने पैरवी की कल कोर्ट ने क्रॉस केस में सभी 4 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया था।
अभियोजन के अनुसार गत 23 सितंबर 2006 को शामली ज़िले के कस्बा कैराना में तालाब मंदिर परिसर में पूजा करने के विवाद को लेकर दो पक्षों में संघर्ष के दौरान नरेंद्र नामक व्यक्ति की गोली से मौत व कई घायल हो गए थे। घटना में 9 लोग नामजद हुए थे। बाद में एक कि मौत हो गई। आठ के विरुद्ध सुनवाई चली। एम रहमान
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें