मंगलवार, 25 जुलाई 2023

रामपुर तिराहाकांड--उत्तराखंडी गैंगरेप पीड़िता 75 वर्षीय महिला के कोर्ट में बयान दर्ज हुए


मुज़फ्फरनगर। गत दो अक्टूबर  1994 में उत्तराखंड आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग महिलाओं के साथ अत्याचार की घटना के संबंध में सीबीआई दुवारा  महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के एक मामले में विशेष अदालत एडीजे 7 की कोर्ट में आज  75 वर्षीय पीड़ित महिला कोर्ट में पेश हुई तथा कोर्ट में उसके बयान दर्ज किए गए बयान देते महिला भाउक होकर रोपड़ी  ओर बताया कि उसके साथ दो आरोपियों ने वलात्कार किया था इस मामले में आरोपी पूर्व पुलिस कर्मचारी मिलाप सिंह व वीरेंद्र परताप कोर्ट में उपस्थित थे महिला ने सीबीआई की कहानी को सही बताते हुए बताया कि घटना के समय वह 45 वर्ष की थी और अब वह 75 वर्ष की है और श्रीनगर ,  ग़ढ़वाल से बयान देने आई है  बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंदर कुमार ने जिरह की ऐ डीजे 7 शक्ति सिंह ने अगली सुनवाई के लिए दो अगस्त नियत करदी एडीजी सी प्रवेंद्र कुमार ने बताया कि इससे पूर्व कोर्ट के आदेश पर बयान के समय कड़ी सुरक्षा रखी गई और मामले से संबंधित सीबीआई वकील सरकारी वकील व बचाव पक्ष के वकील के अलावा सभी का प्रवेश रोकदिया गया था  पीडिता को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश व वापस श्रीनगर भेजा गया । 

बतादें की गत दो अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड से दिल्ली जाते हुए मुज़फ्फरनगर रामपुर तिराहा पर पुलिस फाइरिंग महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाओं के संबंध में सीबीआई ने कई मामले दर्ज किए थे इन मे एक मामला सरकार बनाम मिलाप सिंह आदि की सुनवाई आज हुई। एम रहमान

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