बुधवार, 28 जून 2023

विधायक शाहनवाज़ राना व कार चालक सबूत के अभाव में बरी


मुज़फ्फरनगर। गत 14 जनवरी 2012 को कस्बा जानसठ में आचार सहिंता के उलघन कर कार रोकने पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर सरकारी काम मे बाधा डालने के मामले में आरोपी पूर्व विधायक शाहनवाज़ राना व उनके ड्राइवर आलमगीर को आज सबूत के अभाव में बरी करदिया मामले की सुनवाई विशेष अदालत एम पी / एमएल कोर्ट के ज़ज़ मयंक जैसवाल की कोर्ट में हुई बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आफताब कैंसर ने पैरवी की

अभियोजन सूत्रों के अनुसार गत 14 जनवरी 2012 को विधान सभा चुनाव के दौरान मुज़फ्फरनगर से  चुनाव परचार के लिए बिजनोर जारहे शाहनवाज़ राना की कर को जानसठ में रोक गया तो उसकीके  कार की डिग्गी से एक,एक रुपये के 181 पैकेट में 11800 रुपये बरामद हुए थे इसदौरान पुलिस से भी धक्का मुक्की कर गाली गलौच कर सरकारी काम मे भाधा डालने का मामला जानसठ कोतवाली के तत्कालीन थाना प्रभारी बुलाकी राम वर्मा ने धारा 186,353,504,506 आईपी सी व 7 क्रिमिनल लॉ के तहत मामला दर्ज कराया था पुलिस ने कार ड्रीवार  आलमगीर को गिरफ्तार किया था जबकि शाहनवाज़ दूसरी कार से चलेगए थे।  एम रहमान

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