नई दिल्ली। क्या राहुल गांधी को जेल जाना पड़ सकता है। मोदी सरनेम केस में आपराधिक मानहानि के दोषी करार दिए गए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। सूरत की सत्र अदालत ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि की याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी को अब राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख करना होगा। राहुल गांधी को यदि तीन दिन के भीतर राहत नहीं मिली तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। सीजेएम कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाते हुए सजा को एक महीने के लिए निलंबित किया था, जिसकी मियाद पूरी होने में अब तीन दिन (23 अप्रैल) का वक्त ही बचा है।
राहुल गांधी को सूरत की सीजेएम कोर्ट में 23 मार्च को दोषी करार दिया गया था। राहुल को 2 साल की सजा सुनाया गया था। हालांकि, जज ने राहुल को थोड़ी राहत देते हुए सजा को 30 दिन के लिए निलंबित रखा था और उन्हें जमानत दे दी थी। राहुल गांधी को सजा पर रोक के लिए इस मियाद में ऊपरी अदालत से राहत पाना होगा। सेशंस कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो जाने के बाद अब उनके पास वक्त बेहद कम बचा है। राहुल गांधी की लीगल टीम का कहना है कि हाई कोर्ट जाने के लिए उनकी अर्जी तैयार है और शुक्रवार को ही इसे दायर किया जा सकता है।
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